जीएसटी (गुड्स एवं सर्विस टैक्स) जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी इस समय देश का चर्चित मुद्दा है क्योंकि जीएसटी को 1 जुलाई से लागू किया जाना है। जीएसटी के तरत वस्तुओं और सेवाओं पर समान रुप से टैक्स लगता है जीएसटी से पूरा देश एकीकृत बाजार में बदल जाएगा और ज्यादातर कर जीएसटी में समाहित हो जाएंगे।
1 जुलाई से देश के कई राज्यों में जीएसटी लागू हो जाएगा जिसके बाद प्रत्येक सामान पर समान टैक्स लगने लगेगा तथा वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स के बदले केवल एक टैक्स देना होगा। 1947 के बाद जीएसटी देश का सबसे बड़ा कर सुधार है भारत में जीएसटी लागू करने का यह लाभ होगा कि अब तक वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तुओं के उत्पादन में सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है उसमें अलग-अलग प्रकार के कर राज्य सरकार व केंद्र सरकार वसूलती आई है जीएसटी लागू होने के बाद सरकारों की मनमानी बंद हो जाएगी।
जीएसटी से फायदा
1-: जीएसटी लगने के बाद सेवा और वस्तुओं पर लिए जाने वाले 20 टैक्स के बदले केवल एक टैक्स जी.एस.टी देना होगा।
2-: भारत में लागू प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से किसी वस्तु की कीमत उत्पादन से लेकर व्यक्ति के हाथों में आने तक दोगुनी हो जाती है क्योंकि उस सामान पर आप 30-35% टैक्स के रूप में देते हैं और आपको जीएसटी लागू होने से टैक्स घटकर 12% रहने की उम्मीद है।
3-: जीएसटी लागू होने से टैक्स चोरी रुक जाएगी टैक्स चोरी रूकने से भारत की जीडीपी बढ़ेगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी कंपनियों को फायदा होगा जहां कंपनियां निर्मित सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जगह-जगह टैक्स देती थी उसकी वजह एक टैक्स देना होगा जिससे सामान बनाने की लागत घटेगी और सामान की कीमत कम हो जाएगी।
4-: जीएसटी से टैक्स का ढांचा पारदर्शी होगा जिससे टैक्स विवादों में कमी आएगी तथा कर वसूली के समय अधिकारियों द्वारा टैक्स में की गई हेराफेरी से छूट मिलेगी एक वस्तु जहां बार-बार टैक्स के दायरे से गुजरती थी जीएसटी के बाद एक कर की श्रेणी में आ जाएगी।
जीएसटी से क्या होगा सस्ता
1-: जीएसटी में 1200 से ज्यादा वस्तुओं के लिए टेक्स्ट दरें तय की गई हैं अलग-अलग टैक्स श्रेणियों के बीच टैक्स की दर 5 से 28 फीसदी के बीच रखी गई है । जीएसटी में 6 वस्तुओं को छोड़कर 1211 वस्तुओं पर जीएसटी की दर लागू हो चुकी है जिसमें 81 फ़ीसदी वस्तुओं पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा।
2-: जीएसटी के तहत लगने वाले 18 फीसदी टैक्स से बड़ी गाड़ियां (एसयूवी) सस्ती हो जाएंगी क्योंकि फिलहाल बड़ी गाड़ियों पर 30 फीसदी टैक्स लगता है और जीएसटी के बाद 18 फीसदी टैक्स लगने से बड़ी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी।
3-: रोजमर्रा की जरुरत के सामान जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट, गेहूं-चावल, मिठाई, चीनी, खाद्य तेल आदि सस्ते हो जाएंगे इन वस्तुओं पर अब तक लगने वाला 28 फीसदी कर जीएसटी लागू होने के बाद 18 फीसदी रह जाएगा।
4-: बिजली का उत्पादन सस्ता होगा क्योंकि कोयले पर जीएसटी लागू होने पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा जबकि अब तक 11.69 फीसदी कर वसूला जाता था।
जीएसटी से क्या होगा महंगा
1-: जीएसटी से छोटी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी छोटी गाड़ियों पर फिलहाल 8 फीसदी टैक्स लगता है और अब 18 फ़ीसदी लगने के बाद छोटी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी।
2-: हवाई यात्रा , रेस्टोरेंट का खाना, ऑनलाइन शॉपिंग एसी, फ्रिज, लग्जरी सामान 1 जुलाई से महंगे हो जाएंगे इन वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स की दर 28 फीसदी हो जाएगी ।
3-: इसके अतिरिक्त सोने पर 3 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है और सोना बिस्किट पर 18 फीसदी जिससे सोने की ज्वेलरी महंगी हो जाएगी।
4-: कपड़ों पर 5 से 12 फीसदी टैक्स पर सहमति बनी है जिसमें 500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़े पर 50 और 500 रुपये से ज्यादा मूल्य के कपड़ों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा।
5-:बीड़ी सिगरेट महंगे होंगे अब इन पर 28 फीसदी टैक्स लिया जाएगा।
शराब, पेट्रोल, डीजल, LPG और रसोई गैस को अभी तक जीएसटी के बाहर रखा गया है इन पर पहले की तरह राज्य व केंद्र सरकार टैक्स लगाती रहेंगी।






































